Bhopal News : इस कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश,उल्लंघन करने पर धारा 223 के तहत होगी कड़ी कार्यवाही

प्रशासन ने एक बड़ा फैसला किया है।जिसमे इस कार्रवाई के लिए निगरानी के रूप में चौराहों पर लगे CCTV कैमरों का सहारा लिया जाएगा।

  • प्रशासन ने लिया एक बड़ा फैसला
  • भीख मांगने वालों पर अंकुश लगाया जाना
  • पहले भी भोपाल में उठाए थे यह कदम
  • विशेष भिक्षु गृह बनाए जाएंगे

Bhopal News : भोपाल में अब भीख देना और भीख लेना दोनों ही अपराध के रूप में माना जाएगा। इस संबंध में जिला प्रशासन ने कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने एक  आदेश जारी किया है।जिसके तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के द्वारा यह कड़ा कदम उठाया गया है।

अब से भोपाल के किसी भी चौराहों पर भीख मांगने वाले और देने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। प्रशासन ने एक बड़ा फैसला किया है।जिसमे इस कार्रवाई के लिए निगरानी के रूप में चौराहों पर लगे CCTV कैमरों का सहारा लिया जाएगा।

भीख मांगने वालों पर अंकुश लगाया जाना जरूरी है। क्योंकि इससे आमजन के सामान्य यातायात आदि में भी कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती है। भिक्षावृत्ति में अन्य राज्य एवं शहरों के व्यक्ति भी संलग्न रहते हैं।जिसमें कई व्यक्तियों का अपराधी के इतिहास भी रहता है।

भिखारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही

भोपाल में यह मामले के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है।जिसमे  एक नागरिक की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। नागरिक ने बताया है की भिखारी को भीख ना देने पर भिखारी ने अपमानजनक व्यवहार किया था जिससे मामला बढ़ गया और नागरिक ने 26 जनवरी की रात एमपी नगर थाने में एक शिकायत दर्ज की इसके बाद पुलिस के द्वारा कड़ी कार्यवाही की गई।

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पहले भी भोपाल में उठाए थे यह कदम

इस घटना से पहले भी भोपाल में भीख मांगने के खिलाफ प्रशासन द्वारा कई कदम उठाए गए थे। शहर के प्रमुख चौराहा और क्षेत्र में महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान जैसे अन्य राज्यों से आए हुए 250 से ज्यादा भिखारी बैठे देखे जाते हैं। यह भिखारी सुबह से शाम तक चौराहे पर भीख मांगते हैं। और अक्सर सिर्फ पैसे ही मांगते हैं।और खाने पीने की चीजों में इनकी कोई रुचि नहीं होती है।अगर पैसे ना दो तो यह अपमानजनक व्यवहार करते हैं।

विशेष भिक्षु गृह बनाए जाएंगे

सोमवार को कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने इस बात की जानकारी  सभी एसडीएम को दी है।और इस आदेश पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही भीख मांगने वाले लोगों के लिए विशेष भिक्षु गृह बनाए जाएंगे।

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लेकिन अभी नगर निगम के एक रैन बसेरे में अस्थायी भिक्षु गृह बनाने की योजना बनाई जा रही है।जहां भिखारियों के लिए भोजन और रुकने की व्यवस्था की जाएगी।जिससे उन्हे किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो।

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होगा भिखारी मुक्त शहर प्रशासन की योजना

पिछले कुछ महीनो में महिला बाल विकास विभाग और सामाजिक न्याय विभाग ने भी भोपाल को भिखारी मुक्त बनाने के लिए कई प्रयास किए थे। इस योजना के द्वारा भी के देने वालों पर सपोर्ट फाइन लगाने की बात कही गई थी। साथ में यह भी योजना बनाई गई थी।

कि भिखारी के पुनर्वास के लिए शेल्टर होम बनाए जाएंगे। हालांकि किराए के मकान की कमी और सरकारी बिल्डिंग में उपलब्धता न होने के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। लेकिन अब प्रशासन ने अस्थाई भिक्षु ग्रह बनाने के लिए रैन बसेरे में प्राथमिकता दी है। जिससे भिखारी को विशेष सहायता दी जा सके।

होगी कड़ी कार्यवाही

भारतीय नरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत धारा 163 (2) के अंतर्गत आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। ना तो भीख मांगी जाएगी और ना ही भीख दी जाएगी।अन्यथा भीख मांगने वाले और भीख लेने वाले दोनों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2023 के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

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