EPFO Higher Pension: ईपीएफओ मे पीएफ से जुड़े बदलाव हायर पेंशन प्रकरणों की प्रक्रिया आखिरी चरण में
EPFO Higher Pension: आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि प्राइवेट कंपनियां कारखाना और सार्वजनिक उपक्रमों सहित एम्पलाइज पेंशन स्कीम के दायरे में आने वाले लोगों के लिए एक राहत भरी खबर आई है।
जी हां बताया जा रहा है कि यह हायर पेंशन के पेंडिंग मामले 7 फरवरी तक के निपटने को आदेश दे दिए गए हैं बताया जा रहा है की पीएफ को आयुक्त ने सभी जोनल कमिश्नर को या निर्देश दे दिया है।
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कि भोपाल रीजनल ऑफिस से जुड़े कौन सब्सक्राइबर और पेंशनर को राहत मिलेगी जो की हायर पेंशन के पात्र है और ईपीएफओ ओरिजिनल कमिश्नर ने यहां भी बताया है कि हायर पेंशन से जुड़े प्रकरणों की प्रक्रिया आखिरी चरण में है।
जो की 7 फरवरी तक के प्रकरण को पूरा कर दिया जाएगा जॉइंट पोर्टल पर नियोक्ता या अंश दाता अपने हायर पेंशन के लिए आवेदन किया था उसे पर हायर पेंशन के डिमांड नोट जारी कर दिए गए हैं।
कंपनियां किसी संस्था का दायित्व है कि वह पेंशनर की डिमांड नोट उपलब्ध कारण जाने क्या है हायर पेंशन स्कीम जो कर्मचारी 31 अगस्त 2014 से पहले ऐप सदस्य थे या उसे डेट तक रिटायर्ड हुए हैं।
वहां बेसिक सैलरी के आधार पर हायर पेंशन को चुन सकते हैं इसका मतलब यह है की सैलरी से ज्यादा योगदान करके रिटायरमेंट के समय बेसिक सैलरी के आधार पर पेंशन ले सकते हैं।
हायर पेंशन पाने के लिए ऐसे करें
- सबसे पहले पोर्टल पर जाएं वेबसाइट पर पेंशन ओं हायर सैलेरी के विकल्प को चुने ।
- आवेदन फार्म भरे वैलिडिटी जॉइंट ऑप्शन का विकल्प चुनने और मांगी गई।
- जानकारी को भारी नाम जन्मतिथि आधार नंबर मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालकर के सबमिट कर दे।
- वेरिफिकेशन के बाद पीएफ संबंधित जानकारी को भरना होगा।
- आवेदन जमा करने के बाद अधिकारी द्वारा समीक्षा की जाएगी।
- एप्लीकेशन का स्टेटस ऐसे करें चेक सबसे पहले ईपीएफओ मेंबर ई सेवा पोर्टल पर जाए।
- स्क्रीन के नीचे स्क्रॉल करें और बाई तरफ दिख रहे ट्रेक एप्लीकेशन स्टेटस का पेंशन पर क्लिक करें।
- अब मांगी गई जानकारी एपीएफओ नंबर और कैप्चा कोड पर भरना है।
- आधार नंबर बायोमेट्रिक या ओटीपी डाटा प्रदान करने के लिए सहमति देने के लिए चेक बॉक्स पर क्लिक करें ।
- अब गेट ओटीपी पर क्लिक करें स्क्रीन पर हायर पेंशन एप्लीकेशन का स्टेटस खुल जाएगा।
ईपीएस के लिए पात्रता
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि स पेंशन के पात्र होने के लिए कर्मचारियों को कुछ मापदंड पूरा करना होता है जिसमें सबसे पहले उसकी 10 साल की सर्विस पूरी करनी होगी।
इसके अलावा उम्र कम से कम 58 साल होना चाहिए कर्मचारियों को उपयोग का सदस्य बनने के लिए नौकरी की अवधि EPS में योगदान देना चाहिए कर्मचारी अपने मूल वेतन का 12% प्रोविडेंट फंड में जमा करता है।
केंद्र की सरकार ने EPS 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को ₹1000 हर महीने देने का तय किया था कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सर्कुलर में बदलाव किया।
ईपीएफओ में पीएफ आधार को की सहायता की चार बड़े बदलाव किया जिसमें पीएफ अकाउंट ट्रांसफर की सुविधा और केवाईसी अपडेट करने जैसे नियमों को शामिल किया।
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