मध्यप्रदेश आबकारी नीति में हुआ बड़ा बदलाव,यह होंगे नियम, पालन नहीं करने पर लगेगा अर्थदंड,इस तरीके से बिकेगी शराब
नीलामी प्रक्रिया को शुरु करने के पहले प्रदेशभर के आबकारी अधिकारियों की एक बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी।
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक
- शराब दुकानों की नीलामी शुरू
- बारकोड स्कैनिंग के बाद बिक्री
- शराब बिक्री पीओएस मशीन से होगी
Excise Policy 2025 : मध्य प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति 2025-26 पर मोहर लगा दी है। जो 1 अप्रैल से लागू की जाएगी। इस नीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो शराब बिक्री और दुकानों की नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक
नीलामी प्रक्रिया को शुरु करने के पहले प्रदेशभर के आबकारी अधिकारियों की एक बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी। जिसके जरिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से शुरु किया जाएगा।साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन न हो।सभी नियमों का पालन किया जाए।
शराब दुकानों की नीलामी शुरू
17 फरवरी से प्रदेश में शराब दुकानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया में पहले मौजूदा दुकान संचालकों को प्राथमिकता दी जा रही है। यदि कोई दुकानदार अपने लाइसेंस को 20 % बढ़ी हुई कीमत पर रिन्यू करवाना चाहता है, तो उसे यह मोका दिया जा रहा है।यदि कोई दुकान नीलाम नहीं होती है, तो उसके लिए लॉटरी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा।
बारकोड स्कैनिंग के बाद बिक्री
शराब की हर बोतल को अब बारकोड स्कैनिंग के बाद ही बेचा जाएगा। इसके साथ ही दुकानदारों को हर बिक्री पर बिल देना होगा।अगर कोई दुकान इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे पहले तीन बार 25 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।बार-बार नियम तोड़ने पर दुकान का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
शराब बिक्री पीओएस मशीन से होगी
नई नीति में शराब बिक्री को पूरी तरह डिजिटल करने की योजना बनाई जा रही है। जिससे बिक्री पर कड़ी निगरानी रखी जा सके।प्रदेश की सभी दुकानों पर पीओएस (Point of Sale) मशीनें लगाई जाएंगी। यह निर्णय टैक्स चोरी रोकने और दुकानों में हो रही अनियमितताओं को खत्म करने के लिए बनाया जा रहा है।
एमपी में कुल शराब दुकान
आपकी जानकारी के लिए बता दे की एमपी में 3605 कंपोजिट शराब दुकानें है। इन दुकानों को वर्तमान में 1100 समूहों में बाटा गया है। नए आवकारी नीति 2025 – 26 के तहत एकल दुकान की नीलामी प्रक्रिया भी की जाएगी।
21 फरवरी तक रिन्युअल की प्रक्रिया
प्रदेश में शराब दुकानों के लाइसेंस 17 से 21 फरवरी तक रिन्युअल किए जाएंगे।यदि कोई दुकान नीलामी प्रक्रिया में शामिल नहीं की जाती है तो उसे टेंडर प्रक्रिया के द्वारा निष्पादित किया जा सकता है। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी दुकान बिना लाइसेंस के संचालित न हो।
आबकारी नीति में बदलाव
इस नई आबकारी नीति से सरकार को कई उम्मीद है कि इससे राजस्व में बढ़ोतरी हो सकती है। और शराब बिक्री पर नियंत्रण आसान हो जाएगा।टैक्स चोरी को रोकने के लिए पीओएस मशीनों का उपयोग और बारकोड स्कैनिंग अनिवार्य करने से बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।इन जैसे उपायों से अवैध कारोबार पर लगाम लगाई जा सकेगी।
इन 19 शहरों में शराब दुकानें होगी बंद
अमरकंटक नगर पंचायत, सलकनपुर ग्राम , बरमान कला , लिंगा, बरमान खुर्द ग्राम पंचायत,उज्जैन नगर निगम, ओंकारेश्वर नगर पंचायत, महेश्वर , मंडलेश्वर, ओरछा नगर, मैहर नगर पालिका, चित्रकूट नगर, दतिया ,पन्ना, मंडला नगर पालिका, मुलताई नगर , मंदसौर ,कुंडलपुर ग्राम और बांदकपुर ग्राम में 1 अप्रैल से शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी।
राजस्व में बढ़ोत्तरी की उम्मीद
नई आबकारी नीति से सरकार को राजस्व में वृद्धि होने की उम्मीद है। डिजिटल प्रणाली की शुरुआत और पारदर्शिता से शराब बिक्री पर नियंत्रण अधिक प्रभावी होगा, जिससे टैक्स चोरी में कमी आएगी और सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होगा।