Mp News:गिरफ्तारी वारंट लेने से कोतवाली के टीआई ने किया का इंकार

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न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के वापस आया Arrest Warrant का लिफाफा

एक कंपनी से वसूली के मामले में सुनवाई के लिए न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग द्वारा भेजे गए गिरफ्तारी वारंट (Arrest Warrant) को छिंदवाड़ा कोतवाली के टीआई ने लेने से मना कर दिया। नतीजा मनाही की टीप के साथ डाक विभाग ने आयोग को वारंट वाला सीलबंद लिफाफा वापस कर दिया। इस घटना के बाद अब न्यायालय छिंदवाड़ा कोतवाली टीआई के विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई कर सकता है।

जानकारी के अनुसार उपभोक्ता आयोग द्वारा भेजा गया यह वारंट एक वित्तीय कंपनी के मैनेजर की गिरफ्तारी से संबंधित था। आयोग के न्यायालय में कंपनी से राशि वसूली के संबंध में केस चल रहा है। इस सिलसिले में न्यायालय द्वारा छिंदवाड़ा कोतवाली के टीआई को संबंधित के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट (Arrest Warrant) डाकघर की स्पीड पोस्ट सेवा से भेजा गया था।

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जिसमें 12 जून की पेशी का जिक्र भी लिफाफे पर ही था। यह वारंट (Arrest Warrant) का लिफाफा 25 अप्रैल को छिंदवाड़ा कोतवाली में पहुंचा था, लेकिन संबंधित थाना प्रभारी ने प्रेषक का नाम देखकर इसे लेने से इंकार कर दिया। नतीजा डाककर्मी ने लिफाफे पर इस मनाही का जिक्र कर डाक वापस उपभोक्ता आयोग न्यायालय के पास भिजवा दी। इस संबंध में जानकारी लेने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के रीडर श्री डेनियल ने इसकी पुष्टि की।

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ये भी कहा कि प्रथम दृष्टतया ऐसा प्रतीत होता है कि छिंदवाड़ा थाना प्रभारी ने अनावेदक कंपनी से मिलकर जानबूझकर जिला उपभोक्ता आयोग के लिफाफे को नहीं लिया है। जबकि निष्पादन प्रकरणों में वसूली के लिए आयोग को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के अधिकार प्राप्त हैं। उसके द्वारा जारी किसी नोटिस या वारंट  (Arrest Warrant) को लेने से मना नहीं किया जा सकता है। श्री डेनियल के अनुसार प्रकरण में न्यायालय संबंधित के विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई कर सकता है।

इनका कहना है

न्यायालय के किसी भी वारंट या पत्र को लेने से कोई भी अधिकारी मना नहीं कर सकता है। प्रकरण क्या है, इस बारे में मैं पता करता हूं।

सचिन अतुलकर, डीआईजी, छिंदवाड़ा रेंज

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