जबलपुर खाद्य सुरक्षा विभाग ने जारी आदेश में Tandoor बंद करने शहर के होटल मालिकों को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है
Jabalpur News : शहर में तंदूर में रोटी बनाने पर प्रशासन ने बैन लगा दिया जबलपुर प्रशासन ने जबलपुर शहर के अंदर स्थित सभी होटलों पर तंदूर में रोटी बनाने को लेकर प्रतिबंधित फैसला कर दिया है उक्त फैसले का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर जबलपुर प्रशासन द्वारा होटल मालिक के ऊपर ₹500000 तक का जुर्माना भी किया जा सकता है जबलपुर प्रशासन के इस फैसले से ग्राहक सहित सभी हैरान है कि आखिर वजह क्या है कि शहर में तंदूरी रोटी बनाने पर आखिर जिला प्रशासन ने पाबंदी क्यों लगा दी
Tandoor पर पाबंदी लगाने की वजह
दरअसल जबलपुर जिला प्रशासन ने माना है कि Tandoor भट्टी पर बनाई जाने वाली तंदूरी रोटी से प्रदूषण ज्यादा फैल रहा है इसी प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है और इस आदेश के खिलाफ अगर कोई होटल मालिक काम करता है तो उसे लाखों रुपए में जुर्माना भी लगाया जा सकता है जबलपुर के खाद्य सुरक्षा विभाग ने यह नोटिस जारी किया है
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जिसमें जबलपुर के लगभग 50 से अधिक होटल मालिकों को यह नोटिस जारी किया गया है इस आदेश में लकड़ी और कोयला के माध्यम से तंदूर Tandoor का उपयोग बंद करने के लिए कहा गया है इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि लकड़ी और कोयले की जगह आप इलेक्ट्रॉनिक या एलपीजी चूल्हे का इस्तेमाल करने के निर्देश भी दिए हैं जाहिर सी बात है खाद्य सुरक्षा विभाग के इस आदेश से शहर के होटल मालिक आश्चर्यचकित हैं
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होटल मालिक को 3 दिन का अल्टीमेटम
जबलपुर खाद्य सुरक्षा विभाग ने जारी आदेश में शहर के होटल मालिकों को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है इसको रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ प्रदूषण नियंत्रण विभाग की टीम को भी तैनात कर दिया गया है जिसमें यह टीमें निगरानी रखेगी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का सा एरिया है पहला मामला होगा जहां पर तंदूर जलाने पर रोक लगाई गई हो
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