मोहन कैबिनेट के फैसले से झूम उठे पंचायत सचिव! मध्य प्रदेश मे होंगी अनुकंपा नियुक्ति, देखे पूरी खबर

लोक सभा चुनाव के नतीजों से पहले मध्य प्रदेश सरकार पंचायत सचिवों (Panchayat Secretaries)को जल्द ही नई सौगात

मोहन कैबिनेट के फैसले से झूम उठे पंचायत सचिव! मध्य प्रदेश मे होंगी अनुकंपा नियुक्ति, देखे पूरी खबर आपको इसकी जनक्री के लिए बता देते है की यह आज के समय मे इस लोक सभा चुनाव के नतीजों से पहले ही अब मध्य प्रदेश की सरकार ने पंचायत सचिवों को बहुत ही जल्द एक नई सौगात भी दे सकती है।

जी हा और उसके लिए सीएम एक्शन मोड में आ चुके हैं। जी हा यह मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने अब पंचायत सचिव की भर्ती और अनुकंपा नियुक्ति से सभी जुड़े मामले पर कोई भी बिग डिसिजन ले सकती है।

जी हा जिसमे मोहन सरकार के इस फैसले के बाद मे अब पंचायत सचिव (Panchayat Secretaries)के सेवा में रहते ही अगर निधन होने पर उसके स्वजन को यह अनुकंपा नियुक्ति के लिए रास्ते भी खुल जाएंगे। जिसमे अगर जिले में कोई पद खाली नहीं है तो भी उसमे अनुकंपा नियुक्ति के लिए अब उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा।जाने पूरी डिटेल्स

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संशोधन पर बनी सहमति

आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है की यह मामले में मध्य प्रदेश की सरकार एक बड़ा फैसला ले रही जिसमे अगर जिले में पद आपके लिए उपलब्ध नहीं भी है तो उसमे आपको दूसरे जिले में भी यह अनुकंपा नौकरी दी जा सकेगी। जी हा उसके लिए पंचायत सेवा (Panchayat Secretaries)ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें और नियम 2011 में संशोधन पर सहमति भी बन गई है।

जिसको अब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के खत्म होने के बाद मे यह अंतिम अधिसूचना जारी करके नए नियम को भी लागू कर दिए जाएंगे। जी हा और अब उनके सेवा (Panchayat Secretaries)में रहते ही किसी कारण वश निधन हो जाता है तो उनके स्वजन को अनुकंपा नियुक्ति के लिए दूसरे जिले में भी नौकरी मिल सकेगी।

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संबंधित जिले में खाली नहीं पद, तो दूसरे जिले में मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति

आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है की यह संशोधन के बाद मे अगर संबंधित जिले में कोई भी पद नहीं है, तो भी आपको उसमे दूसरे जिले में अनुकंपा की नियुक्ति (Panchayat Secretaries)दी जा सकेगी। जी हा और यह विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध पदों का पूरा विवरण भी रहेगा। जिसमे संबंधित व्यक्ति को पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर इसका आवेदन भी करना पड़ेगा।

जी हा और यह आवेदन पर नियुक्ति के लिए दोनों जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और कलेक्टर ही सहमति देंगे।उसके बाद मे फिर यह प्रस्ताव (Panchayat Secretaries)पंचायतराज संचालनालय को भेजा जाएगा और अनुमति के साथ मे इसे जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी कर सकेंगे।

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