Jabalpur High Court ने कहा नियमानुसार उपयोग की सबको अनुमति संबंधित अधिकारियों को 30 दिन में निराकरण करने के दिए निर्देश
MP Government:मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Dr. Mohan Yadav) के निर्देश के बाद प्रदेश भर के धार्मिक स्थलों पर नियम विरुद्ध तरीके से लगे लाउडस्पीकर तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर कार्रवाई लगातार जारी हैं। इसके बाद खंडवा से इस कार्रवाई के खिलाफ हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है।
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट के सामने अपनी बात रखी है और नियमानुसार लाउडस्पीकर्स का इस्तेमाल करने की अनुमति चाही है। वही कोर्ट ने कहा है, कि गाइडलाइन के अनुसार लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति सभी को है, इसके साथ ही कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को 30 दिन में इस मामले का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।
लाउडस्पीकर्स पर कार्रवाई के खिलाफ लगाई याचिका
जानकारी के अनुसार खंडवा के लव जोशी तथा शेख जावेद नामक दो याचिकाकर्ताओं ने जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) में लाउडस्पीकर्स पर कार्रवाई के खिलाफ एक याचिका लगाई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है, कि कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने की अनुमति सभी को मिलनी चाहिए
और हम भी केवल यही चाहते हैं। वहीं खंडवा के शहर काजी सैयद निसार अली ने आरोप लगाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में तय सीमा के तहत सभी को लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने की अनुमति है,
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लेकिन प्रशासन द्वारा तो मंदिर, मस्जिद तथा गिरजाघरों से लाउडस्पीकर को हटाया ही जा रहा है और ना ही हमें आवेदन–निवेदन के बाद अनुमति दी जा रही है। इधर, पूरे मामले पर खंडवा के एसडीएम बजरंग बहादुर सिंह का कहना है, कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई गाइडलाइन का पालन करवाया जा रहा है।
याचिका को लेकर माननीय न्यायालय द्वारा जो भी निर्देश मिलेंगे उनका पालन किया जाएगा। बता दे कि याचिकाकर्ताओं द्वारा इस विषय से स्थानीय प्रशासन को भी अवगत करवा दिया गया है। अब यह माना जा रहा है, कि मध्यप्रदेश में अब तक का यह ऐसा पहला मामला होगा जिसमें याचिका लगाई गई है।
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