Income Tax सभी व्यापारियों के लिए बड़ी खुशखबरी 4 लाख का टैक्स बचाने को सेक्शन 80C से बचे जाने खबर 

अब ये नई टैक्स Income Tax व्यवस्था में 7 लाख तक का टैक्स भी छूट सकता है।अब ये पुरानी टैक्स व्यवस्था में टैक्स छूट के लिए सबसे आसान तरीका सेक्शन 80C ही बताया आज रहा है।

 

जैसे की आप सभी जानते ही होंगे की अब हमारे भारत देश का बजट आने वाला है। जो की बजट से हर बार सम्भावना  रहती कि अब ये टैक्स में कुछ रियायत दी जाएगी। अगर ऐसा कुछ होता तो अब ये टैक्स छूट अगले वित्त वर्ष के लिए दी जाती। लेकिन इस वित्त वर्ष के लिए अगर टैक्स बचाना चाहते हो तो अब भी टाइम है

फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले अगर टैक्स बचाना चाहते जिससे आपके पास अब सिर्फ दो मंथ और कुछ दिन का ही टाइम बचा हुआ आ है तो जल्दी करे अब ये काम।बता दे की ऐसे में सबसे आसान तरीका सेक्शन 80C होता जिसके सिवाय आप टैक्स छूट लेना चाहते तो और भी अच्छे विकल्प बन सकता है।

Income Tax अब ये नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख तक का टैक्स भी छूट सकता है।अब ये पुरानी टैक्स व्यवस्था में टैक्स छूट के लिए सबसे आसान तरीका सेक्शन 80C ही बताया आज रहा है।

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1.savings account

जैसे की अब ये इनकम टैक्स के सेक्शन 80TTA के और से अब ये सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज टैक्स छूट के दायरे में भी दिया जाता है। जो की अब ये 10 हजार तक के सालाना ब्याज टैक्स छूट क्लेम की जा सकती है।

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2.National Pension Scheme

जानकारी के लिए बता दे की अब ये NPS में निवेश करने पर 50 हजार तक का टैक्स Income Tax पर पूरी छूट दी जाती है।जिसमे ये छूट सेक्शन 80CCD (1B) में मिलती। जिसका मतलब ये है कि अगर आपकी सालाना इनकम पर टैक्स लगता तो आप भी ये निवेश करके 50 हजार रुपए तक छूट से मुक्ति प्ले सकते है।

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3.health insurance(80D)

बता दे की अब ये इनकम टैक्स Income Tax  के सेक्शन 80D में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स की पूरी छूट ही दी जा रही है। बता दे की अब ये पॉलिसी में कौन-कौन शामिल भी हो चुके है। जिसनी उम्र क्या है जिसमे ₹25,000 से ₹1 लाख तक टैक्स छूट क्लेम कर सकेंगे।

4.home loan(80EE)

Income Tax अब ये होम लोन रीपेमेंट पर दो प्रकार के टैक्स छूट भी दी ज रही है। जिसमे प्रिंसिपल अमाउंट पर 80C में ₹1.5 लाख तक का टैक्स भी  दिया जायेगा। जिसमे सेक्शन 24 में ब्याज पर अधिकतम 2 लाख तक टैक्स की छूट दी जा रही है। जिसके सिवाय अब ये अपना पहला घर लेने वालों को सरकार Income Tax सेक्शन 80EE के और से अब ये होम लोन के ब्याज पर अतिरिक्त छूट भी दी जा रही है।

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