IAS ऋजु बाफना को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दिया झटका,जाने क्या है मामला

सूचना का अधिकार (RTI) के तहत मे इस जानकारी नहीं देने पर ( IAS Riju Bafna News ) को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने लगाया तगड़ा जुर्माना

IAS Riju Bafna मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (MP High Court) ने लगाया शाजापुर आई ए एस ऋजु बाफना पर तगड़ा जुर्माना,जाने क्या है मामला इसकी जानकारी के लिए बता देते है की यह सूचना का अधिकार (RTI) के तहत मे इस जानकारी नहीं देने पर IAS Riju Bafna को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने लगाया एक हजार रुपये का तगड़ा जुर्माना

जी हा जो की नरसिंहपुर जिले में बिना किसी कारण के शस्त्र लाइसेंस के आवेदन को निरस्त करने और उससे संबंधित दस्तावेज को आरटीआई के तहत मे उपलब्ध नहीं कराने पर यह मध्यप्रदेश के हाई कोर्ट ने कलेक्टर ऋजु बाफना पर कार्यवायी सख्ती से दिखाई है।

जी हा जो की जस्टिस जीएस अहलूवालिया की सिंगल बेंच ने नरसिंहपुर कलेक्टर और अपर कलेक्टर पर हाई कोर्ट ने एक- एक हजार रुपये का बमफ़र जुर्माना लगा दिया,इटन ही नहीं बल्कि उसके साथ ही आवेदक को बिना शुल्क जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश राज्य सूचना आयोग को दिया है,जिसपर राज्य सूचना का आयोग पहले ही यह एडीएम पर एक हजार रुपये का जुर्माना ठोक चुका है।

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मामला पूर्व कलेक्टर और वर्तमान में शाजापुर में

IAS Riju Bafna News आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है की यह पदस्थ IAS Riju Bafna के कार्यकाल का है,जी हा जो की अधिवक्ता राहुल अवधिया ने दलील दी कि उसने पिछले साल ही शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, जिसको बिना किसी वजह से IAS Riju Bafna ने निरस्त कर दिया था।

जी हा और उसके बाद मे यह27 जुलाई 2023 को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्ट्रेट में शस्त्र लाइसेंस शाखा में लाइसेंस आवेदन निरस्तीकरण के वजह और अन्य दस्तावेजों के संबंध में पूरी डिटेल्स मांगी थी,(IAS Riju Bafna)जो की अपर जिला दंडाधिकारी ने 1 अगस्त 2023 को पत्र के यह जानकारी दी कि एसडीएम नरसिंहपुर से शस्त्र लाइसेंस संबंधी अभिमत मांगा था, लेकिन उसके पास वह अपर्याप्त है।

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जिसके बाद मे यह राहुल अवधिया ने अपीलीय अधिकारी कलेक्टर के सामने मे अपना आवेदन पत्र को प्रस्तुत किया, लेकिन यह वहां से भी तय 30 दिन की अवधि में कोई भी प्रकार का दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए,जिससे परेशान होकर के यह आवेदकों ने राज्य सूचना आयोग की शरण ली, लेकिन यहा से भी उनको कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो सके।

जी हा जिसके बाद मे यह याचिकाकर्ता ने सभी जानकारी को निशुल्क उपलब्ध कराने के साथ ही यह लोक सूचना अधिकारी पर(IAS Riju Bafnaa)तगड़ा जुर्माना अधिरोपित करने और क्षतिपूर्ति दिलाए जाने का निवेदन किया था,

जी हा और यह याचिका का निराकरण करते हुए अब हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस अहलुवालिया ने राज्य सूचना आयोग को आदेशित भी किया है कि यह धारा 20 के तहत दोषी लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करें।

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