GST News को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला अब इन चीजों पर नहीं लगेगा टैक्स

GST News को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला अब इन चीजों पर नहीं लगेगा टैक्स।

GST News आप की जानकारी के लिए बता दे की अब ये GST काउंसिल ने हाल ही में इस बारे में बड़ा निर्णय लिया जो की वारंटी अवधि के दौरान पार्ट और वस्तुओं के रिप्लेसमेंट या रिपेयर सेवाओं पर टैक्स लगाया जा रहा है। साथ ही अब उन्होंने घोषणा की वारंटी और अवधि के दौरान मुफ्त में दिए जाने वाले पार्ट्स या सामान और उनसे जुड़ी सेवाओं पर कोई GST नहीं लगेगी।

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जानकारी के लिए बता दे की अब ये कंपनियां बहुत से चीजें बनाती और बेचती जिससे उन्हें एक निश्चित अवधि के दौरान टूटने पर उन्हें मुफ्त में ठीक करना या चेंज भी करना पड़ता है। जिसे वारंटी या गारंटी अवधि  भी बताई जा रही है।

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GST News अब उन्होंने यह भी आश्चर्य होता कि क्या उन्हें इन हिस्सों पर पहले से भुगतान किए गए करों के पैसे वापस भी दिए जाये है। अब ये थोड़ा जटिल भी बताया जा रहा लेकिन मूल रूप से GST परिषद ने स्पष्ट किया कि कंपनियों को वारंटी अवधि के दौरान मुफ्त पार्ट्स या सेवाओं पर अतिरिक्त कर नहीं देना अनिवार्य भी होगा।

GST परिषद के स्पष्टीकरण से कंपनियों के लिए सहायता भी मांगना या कर विभागों से नोटिस भी उपलब्ध करना काम भी अनिवार्य हो चूका है। जब कोई कंपनी वारंटी अवधि के दौरान मुफ़्त रिप्लेसमेंट पार्ट्स देती तो अब ये चीज़ों को मुफ़्त में ठीक करती है। GST News को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला अब इन चीजों पर नहीं लगेगा टैक्स। विशेषज्ञों के मुताबित वारंटी अवधि के दौरान रिप्लेसमेंट की लागत पहले से ही मूल रेंज में उपलब्ध कराई जा रही है।

 

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