मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना (Cm Bhu Adhikar Yojana) इस योजना को लेकर गरीब परिवारों का स्तर ऊंचा उठेगा
आप सभी जानते होंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अन्य प्रकार की योजनाओं को लेकर प्रावधान रखा जाता है कई योजनाएं माताओं बहनों तो कभी छात्र-छात्राओं लाडली बहना योजना लाड़ली लक्ष्मी योजना अन्य प्रकार की योजनाओं का संगठन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया है
आगे भी यह प्रक्रिया चलती रहेगी ताकि नागरिकों को एक अच्छा भविष्य प्राप्त हो सके वे आगे बढ़ सके तथा क्षेत्र के विकास को लेकर देश के विकास को लेकर कुछ कर पाने की क्षमता आगे बढ़ने की छमता जुटा सके इसी दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा एक नई योजना का आयोजन किया जा रहा है जिसका नाम है
मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना (Cm Bhu Adhikar Yojana) इस योजना को लेकर गरीब परिवारों का स्तर ऊंचा उठेगा इस योजना के तहत ऐसे लोग जिनके पास में खुद स्वयं का घर बनाने के लिए किसी भी प्रकार की जमीन नहीं है अपने आवाज निर्माण करने हेतु उनके पास में कुछ नहीं है तो उसके लिए सरकार द्वारा घर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे और इस योजना के पात्र सिर्फ मध्य प्रदेश के निवासी ही उठा सकते हैं
मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना (Cm Bhu Adhikar Yojana) क्या है और कितनी भूमि मिलेगी-
मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना ( Cm Bhu Adhikar Yojana)के अंतर्गत मध्यप्रदेश के वे सभी जरूरतमंद निवासी जिनको इस योजना की सख्त आवश्यकता है आर्थिक परिस्थिति से परेशान है उनके पास में किसी भी प्रकार का रहने के लिए अपना घर नहीं है छोटे-छोटे झोपड़ी बनाकर अपना गुजर-बसर कर रहे हैं
आर्थिक रूप से गरीब है ऐसे लोगों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना (Cm Bhu Adhikar Yojana) का लाभ मिलेगा इस योजना के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति लाभ उठा पाएंगे जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और ऐसे नागरिकों के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए हैं
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और उनको Cm Bhu Adhikar Yojana )को लेकर 60 वर्ग मीटर जमीन दी जाएगी आवास योजना के तहत गरीब लोगों को ऋण के रूप में लोन भी प्रदान किया जाएगा जिससे वे अपना काम कंप्लीट कर सकें इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों में सुधार लाना है उनको हर तरह से कोशिश करते हुए आगे बढ़ाना है और एक नए जीवन जीने का अवसर प्रदान करना है
मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना (Cm Bhu Adhikar Yojana) पात्रता
- परिवार के पास निवास के रूप में रहने के लिए घर नहीं है।
- परिवार के पास 5 एकड़ से कम जमीन है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची रखने वाले मासिक परिवार।
- संयुक्त परिवार का कोई भी सदस्य संलग्न दाता नहीं है।
- सामूहिक परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में नहीं है।
- व्यक्ति जिस ग्राम में आवासीय भूखण्ड चाहता है उसका नाम दिनांक 01 जनवरी 2021 तक मतदाता सूची में दर्ज है।
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मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना (Cm Bhu Adhikar Yojana) के लिए दस्तावेज़
- आवेदन करने वाले आवेदक के पास पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड पैन कार्ड या पासपोर्ट आदि होना अनिवार्य है
- आवेदक का फोटो और आवेदक की सत्यापित प्रति होना अनिवार्य होगा
- आवेदक के जमीन से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट जैसे खसरा नंबर खतौनी
- सु बंडी और नक्शा की कॉपी होना जरूरी है
- आवेदक के पास में एक ऐसा डॉक्यूमेंट होना आवश्यक होगा जो बैंक खाता का सारा विवरण प्रदान करता है
- आवेदन करने वाले आवेदक को अपने शौचालय और जल संचरण से संबंधित डाक्यूमेंट्स जैसे जल संरचना निर्माण पत्र और शौचालय निर्माण पत्र आदि देना होगा आवेदक को अपने इनकम टैक्स रिटर्न इनकम सर्टिफिकेट और सैलरी स्लिप आदि जैसे इनकम की असिस्टेंट कॉपी देना अनिवार्य होगा
- यह सारी प्रक्रिया पूरा करने पर ही आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर पाएंगे
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मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना (Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana Online Application Form) आवेदन प्रक्रिया
- आवेदक को आवासीय भूखंड प्राप्त करने के लिए सारा saara.mp.gov.in पोर्टल के माध्यम से एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- उपरोक्त प्रस्तुत आवेदन को जांच/प्रतिवेदन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी को भेजा जायेगा।
- ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी द्वारा आवेदन का परीक्षण कर प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा।
- प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रारंभिक/परीक्षण उपरांत पात्र/अपात्र आवेदकों की सूची तैयार की जायेगी।
- ग्राम पंचायतवार पात्र एवं अपात्र परिवारों की सूची प्रकाशित कर संबंधित ग्राम वासियों से आपत्तियां अथवा सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे। जानकारी को चौपाल, गुड़ी, चावड़ी और ग्राम पंचायत कार्यालयों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाया जाएगा।
- तहसीलदार नोटिस में विनिर्दिष्ट तिथि एवं स्थान पर आपत्तियों एवं सुझावों का परीक्षण कर पात्र, अपात्र आवेदकों की सूची तैयार करेगा।
- तहसीलदार पात्र, अपात्र आवेदकों की सूची ग्राम सभा के अनुमोदनार्थ भेजेगा, जिसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कर तहसीलदार को विचारार्थ भेजा जायेगा। जिस पर तहसीलदार आवंटन का आदेश पारित करेंगे।
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