Betul Big Action:पटवारी पर गिरी लापरवाही भारी! शाहपुर एसडीएम ने किया निलंबित

शाहपुर एसडीएम (Betul Big Action)ने अभिलेख दुरूस्त न करने पर एक पटवारी को सस्पेंड कर दिया है।

आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है की यह खबर मध्यप्रदेश के बैतूल जिले से सामने या रही है जिसमे राजस्व विभाग के कामकाज से लोगों को बहुत ही ज्यादा (Betul Big Action)परेशानी भी हो रही है।

और इसमे कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने भी यह राजस्व विभाग के अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयसीमा में निराकरण करने के निर्देश भी दे दिए हैं। और उसके बाद मे यह लापरवाही कम नहीं हो रही है। जी हा जिसके बाद मे यह मंगलवार को शाहपुर एसडीएम(Betul Big Action) ने अभिलेख दुरूस्त न करने पर एक पटवारी को सस्पेंड कर दिया है।

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इसमे प्राप्त जानकारी के मुताबित बताया जा रहा है की यह मंगलवार को जनसुनवाई में शिकायतकर्ता मोहबत पिता मकडु तुमडाम ने कलेक्टर के सामने उपस्थित(Betul Big Action) होकर के न्यायालय नायब तहसीलदार चोपना के राजस्व प्रकरण कमांक/0377/1-6/2022-23 में पारित

यह आदेश दिनांक 19.01.2024 के अनुसार हल्का पटवारी द्वारा यह अभिलेख दुरूस्त नहीं किये जाने के संबंध में हल्का पटवारी प्रियेश नामदेव के विरुद्ध मे शिकायत को प्रस्तुत की है।जिसमे उक्त जानकारी के संबंध में यह एसडीएम कार्यालय शाहपुर के द्वारा 25 जून (Betul Big Action)को ही पटवारी को कारण बताओ का सूचना पत्र जारी किया गया।

जी हा और उसमे प्रियेश नामदेव के द्वारा जबाव को प्रस्तुत किया जो की संतोषजनक नहीं पाया गया है जी हा और यह तहसीलदार घोडाडोंगरी के प्रतिवेदन के अनुसार पटवारी प्रियेश नामदेव हल्का पटवारी मालवर के द्वारा अब राजस्व प्रकरण कमांक/0377/3-6/2022-23 में पारित (Betul Big Action)आदेश को दिनाक 19.01.2024 आज दिनांक तक के अमल नहीं किया गया है।

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यह नामदेव के द्वारा अब भू-राजस्व वर्ष 2024-25 की वसूली जमा भी नहीं की गई है। जी हा और इसमे प्रियेश नामदेव की कार्यशैली संतोषजनक नहीं होने के वजह (Betul Big Action)से निलंबन की कार्यवाही किये जाने प्रतिवेदित किया है।यह तहसीलदार घोडाडोंगरी के प्रतिवेदन से सहमत से होते हुए पटवारी को उक्त कृत्य शासन व वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश तथा निर्देश के पालन में उदासीनता

और लापरवाही की प्रथम दृष्टया को स्पष्ट होने से म.प्र. सिविल सेवा नियम (Betul Big Action)1966 के तहत मे प्रियेश नामदेव पटवारी को तत्काल ही प्रभाव से निलंबित किया जाता है। और यह निलंबन अवधि में पटवारी का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शाहपुर नियत किया जाता है। जिसमे निलंबित पटवारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता भी होगी।

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