ग्वालियर मे शादी का झांसा देकर 18 वर्षीय युवती से भाई के दोस्त किया रेप,मारपीट कर की हत्या

उपनगर ग्वालियर (Gwalior Crime News)में रहने वाली एक युवती के साथ उसके भाई के ही दोस्त ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया

शादी का झांसा देकर भाई के दोस्त किया रेप,मारपीट कर हत्या की धमकी देने वाले बाप-बेटे को जेल आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है की यह उपनगर ग्वालियर में रहने वाली एक युवती के साथ उसके भाई के ही दोस्त ने शादी का झांसा (Gwalior Crime News)देकर के रेप कर लिया जी हा यह जब युवती ने उससे शादी की बात की तो वह मुकर गया।

जी हा और यह युवती के स्वजनों ने लड़के के घर जाकर बात की तो नहीं माना और उसने बेइज्जत कर के भगा दिया। यह मामले में युवती की शिकायत पर इस ग्वालियर थाना पुलिस ने एफआइआर भी दर्ज कर ली है। जी हा और उसमे आरोपित को अब पुलिस (Gwalior Crime News)ने गिरफ्तार कर लिया है।

यह भी पढे;-Jio के इस सस्ते प्लान ₹24 में अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ झमाझम इंटरनेट की सुविधा और 550+ टीवी चैनल बिल्कुल फ्री जानिये

आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है की यह ग्वालियर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह तोमर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह उपनगर ग्वालियर (Gwalior Crime News)की रहने वाली यह 18 वर्षीय युवती का भाई गाड़ियां सुधारने का काम करता है।

और उस युवती के भाई के ही साथ मे यह राजा उर्फ जुबेर खान भी काम करता है।जी हा और यह राजा उर्फ जुबेर खान एक दिन युवती को घर मे अकेला पाकर किया मनमानी से दुष्कर्म जी हा और जब यह युवती ने उसको रोका तो वह शादी करने की बात भी कही। और उसके बाद मे यह युवती के साथ मे उसने रेप किया,जी हा और जब यह युवती से शादी (Gwalior Crime News)करने की बात को कहकर के बहुत महीनों तक के घुमाता भी रहा।

और यह युवती ने इससे शादी के लिए कहा तो वह अब मुकर गया। जी हा जिसमे युवती ने परिजनों ने बताया की जब लड़के के घर शादी का रिश्ता लेकर पहुचे तो उसने बेइज्जत कर भगा दिया। उसके बाद मे यह युवती को लेकर के परिजन थाने पहुंचे और एफआइआर को दर्ज कराई।

यह भी पढे;-OnePlus के लिए आफत बनेगा Motorola का धांसू स्मार्टफोन, टकाटक कैमरा क्वालिटी से लड़कियों को करेगा दीवाना

मारपीट कर हत्या की धमकी देने वाले बाप-बेटे को जेल

यह जानकारी के लिए आपको बता देते है की यह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमन सूलिया ने पुरानी रंजिश के चलते मारपीट करने और जान से मारने की भी धमकी देने के आरोप में आरोपित बाप-बेटे सुरेश राजपूत और पप्पू राजपूत को धारा 325 भादवि(Gwalior Crime News) के अंतर्गत मे एक -एक साल की जेल और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है।

जी हा और यह पैरवी करने वाले सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रशांत शर्मा ने इसकी (Gwalior Crime News)जानकारी देते हुए बताया कि 5 अगस्त 2018 को सुरेश राजपूत व उसका बेटा पप्पू आए। और यह दोनों के पास मे बेस-बाल के डंडे थे।

जिसमे उन्होंने आते ही यह मामले के शिकायतकर्ता टीटू अरोरा को मारना और पीटना शुरू कर दिया। और उसको गाली देते यह दोनों बाप बेटे ने शिकायतकर्ता (Gwalior Crime News)को जमीन पर पटक कर के लात घूंसों से उसकी जमकर के मारपीट भी की।

यह भी पढे;-मार्केट में कमाल करने आया Realme का 5G स्मार्टफोन, Amazing कैमरा और पॉवरफुल बैटरी के साथ देखे कीमत

देश दुनिया की नई खबरे पाने के लिए हमसे जुड़े ,नई अपडेट के लिए ग्रुप लिंक पर किलिक करे

Telegram  / facebook / WhatApp/kooapp

Group 1 , Group 2 , Group 3 , Group 4 ,Group 5

Telegram Group Join Now
WhatsApp Channel Join Now
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment