Vehicle Rules : निजी वाहनों में हूटर और VIP स्टीकर पर सख्त कार्रवाई, प्रशासन ने कसा शिकंजा
मध्य प्रदेश सरकार ने निजी वाहनों में हूटर, फ्लैश लाइट, गलत नंबर प्लेट और VIP स्टीकर पर कार्रवाई की योजना बनाई, ताकि समाज में भौकाल और रुतबे की दुरुपयोग पर काबू पाया जा सके।
- मध्य प्रदेश में अब हूटर, फ्लैश लाइट और VIP स्टीकर पर कड़ी कार्रवाई होगी।
- पुलिस अगले 15 दिनों तक करेगी सघन चेकिंग।
- नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त सजा।
Vehicle Rules : आपने कई बार देखा होगा कि जब भी तेज रफ्तार से कोई गाड़ी गुजरती है, उसमें हूटर या सायरन की आवाज सुनाई देती है। कई बार तो इन वाहनों पर वीआईपी गेस्ट जैसे स्टीकर भी चिपके होते हैं। समाज में एक खास रुतबा दिखाने के लिए इनका दुरुपयोग किया जाता है, लेकिन इससे आम जनता को भी असुविधा होती है। अब मध्य प्रदेश में इसे लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है।
क्या है नया आदेश?
मध्य प्रदेश सरकार ने निजी वाहनों में हूटर, फ्लैश लाइट (लाल, पीली, नीली बत्ती), गलत नंबर प्लेट और VIP स्टीकर पर कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया है। पुलिस मुख्यालय से यह आदेश जारी हुआ है कि यदि किसी भी वाहन में इन चीजों का दुरुपयोग किया जाता है, तो ऐसे वाहनों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी।
क्यों जरूरी है यह कदम?
अब तक कई लोग इन चीजों का इस्तेमाल समाज में भौकाल बनाने और खुद को खास दिखाने के लिए करते रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि आम आदमी को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तेज आवाज और रफ्तार से वाहनों का आना-जाना, खासकर किसी बिन बुलाए वीआईपी के कारण, सड़क पर ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था का कारण बनता है।
कौन-कौन सी चीजें हैं अवैध
गैरकानूनी रूप से हूटर का इस्तेमाल, वाहनों पर फ्लैश लाइट लगाना और वीआईपी स्टीकर चिपकाना अब मध्य प्रदेश में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके साथ ही वाहन की नंबर प्लेट को भी गलत तरीके से बदलने पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि इन नियमों का पालन सख्ती से किया जाएगा।
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15 दिनों तक चलेगा चेकिंग अभियान
मध्य प्रदेश के हर जिले में अगले 15 दिनों तक इन नियमों की कड़ी निगरानी की जाएगी। प्रशासन ने कहा है कि इस दौरान सभी वाहनों की चेकिंग की जाएगी और जो भी व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सख्त कार्रवाई होगी
आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है, लेकिन यह कदम सड़क सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है। अब सड़क पर जिन लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह सुनिश्चित करेगा कि सड़कें ज्यादा सुरक्षित हों और ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक रहे।
निजी वाहनों के लिए यह आदेश
यह कदम प्रशासन की ओर से इसलिए उठाया गया है ताकि समाज में अनुशासन कायम किया जा सके और अव्यवस्था को रोका जा सके। इन नियमों का पालन न केवल सड़क सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है, बल्कि इससे आम आदमी को भी राहत मिलेगी।
तो, अगर आप भी किसी वाहन में हूटर, फ्लैश लाइट या वीआईपी स्टीकर लगाते हैं, तो अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। नियमों का उल्लंघन करने पर न सिर्फ आपका चालान होगा।
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