Sourabh Sharma News : सौरभ शर्मा के केस में नया मोड़,3 मार्च तक के लिए तीनो आरोपियों को भेजा जेल
- कोर्ट ने उन तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया
- न्यायालय में नियमित जमानत आवेदन प्रस्तुत
- जांच में सब सामने आ जाएगा
- 10 करोड रुपए नगद मिलने के संबंध में
Sourabh Sharma News : एमपी में काली कमाई के बादशाह आरोपित मध्य प्रदेश परिवहन के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और उनके करी सी चेतन सिंह गौरव शरद जायसवाल को पीएमएलए की विशेष न्यायालय के न्यायाधीश सचिन कुमार घोष ने 3 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया है।
मीडिया के प्रश्नों पर जाते-जाते सौरव ने अपने ऊपर लगे इल्जाम के बारे में कहा है, की जांच में सब सामने आ जाएगा। एक और प्रश्न किया गया।जिस पर सौरभ ने बोला है। मेरी दुबई में कोई संपत्ति नहीं है। मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है। ईडी इस पर जांच कर रही है। जो भी सच्चाई थी मैंने बता दी है।
इनवो कार में 54 किलो सोना और 10 करोड रुपए नगद मिलने के संबंध में सौरभ में कोई जवाब नहीं दिया है। और यह मामला अभी भी वही के वही रुका हुआ है ।क्योंकि सौरभ शर्मा अपना मुंह नहीं खोल रहा है।जिसके कारण अभी कोई भी बात से पर्दाफास नही हुआ है।
न्यायालय में नियमित जमानत आवेदन प्रस्तुत
ईडी की डिमांड पूरी होने के सौरभ के वकील राकेश पराशर ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की ओर पीएमएलए की विशेष न्यायालय में नियमित जमानत आवेदन प्रस्तुत कर दिया है। जिस पर मंगलवार को सुनवाई की जाएगी इसके पीछे पाराशर ने बात रखी है। की पत्नी ,छोटे बच्चे और मां का भरण पोषण करने वाला घर में अकेला सौरभ है।
खाते फ्रीज होने से परिवार के सामने भूखे मरने की समस्या आ गई है।जब लोकायुक्त कार्रवाई हुई तो सौरभ लोक सेवक नहीं था।वह अपने दोस्तों के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा था। इसी बेस पर जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
- यहां ई डी के अधिकारियों ने बताया है कि मामले में जिन विषयों पर जांच की जा रही है। उनके संबंध में पूछताछ पूरी हो गई है।अब आगे रिमांड की आवश्यकता नहीं है।
- पूछताछ के लिए ईडी ने तीनों को 7 दिन के लिए रिमांड पर लिया था।सोमवार को यह अभी पूरी होने पर ईडी ने तीनों सचिन कुमार घोष की पीएमएलए की विशेष न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था।
- इसके बाद कोर्ट ने उन तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया। ईडी की कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपित ने उसके वकीलों की बातचीत पर कोर्ट से नाराज की जताई है।
- आरोपितों के परिवारों को भी कोर्ट से बाहर किया गया है सौरभ की मां उमा शर्मा ने इशारों में बात की है चेतन ने भी न्यायालय से बाहर होते हुए उमा के हाथ पकड़ कुछ बोला है।
- एडवोकेट सिद्धार्थ गुप्ता ने न्याय मित्र बनने का आवेदन लगाते हुए।आरोपित की ब्रेन मैपिंग पॉलीग्राफ और नाटो टेस्ट करने की मांग की अपील की है।जिस पर कोर्ट ने गुप्त के आवेदन को खारिज कर दिया है