School Fee Refund: स्कूल ने वसूली अवैध फीस अब 1 महीने के अंदर लौटना होगा पेरेंट्स को 38 करोड़
School Fee Refund: आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि जबलपुर जिला प्रशासन ने चार निजी स्कूलों का एक तरीके से बढ़ी और वसूली गई फीस में 38 करोड़ 9 लाख रुपये 30 दिन के अंदर अभिभावकों को वापस करने की आदेश दिए गए हैं ।
जी हां बताया जा रहा है कि उसी के साथ में स्कूलों पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है बताया जा रहा है बताया जा रहा है कि यह जबलपुर के कलेक्टर दीपक सक्सेना ने की अध्यक्षता में गठिति जिला समिति ने चार स्कूलों द्वारा वैधानिक रूप से बढ़ाई गई।
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फीस को अमान्य कर दिया है जी हां बताया जा रहा है कि यह स्कूलों में कैंट स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट गर्ल्स स्कूल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्रेवियल हायर सेकेंडरी स्कूल रांची दिल्ली पब्लिक स्कूल मंडला रोड और संजीवनी नगर स्थित रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल है ।
63000 से ज्यादा स्टूडेंट से वसूली फीस
आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि यहां जबलपुर जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने यहां जानकारी देते हुए बताया है कि इन स्कूलों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018-19 से लेकर के 2024-25 तक के 63 हजार 9 विद्यार्थी से 38 करोड़ 9 लख रुपए की फीस के रूप में अवैध वसूले गए थे।
दो-दो लाख रुपए का लगाया जुर्माना
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि इसमें स्टूडेंट के अभिभावकों से प्राप्त शिकायतों पर विस्तृत जांच के बाद में कार्यवाही करते हुए वसूली गई फीस अभिभावकों को वापस करने का आदेश दिया गया है।
और उसी के साथ में स्कूलों के प्रबंधन पर मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2017 एवं 2020 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण 22 लख रुपए जुर्माना लगा दिया गया।
स्कूल प्रबंधन को जुर्माना की रकम 30 दिन के अंदर आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश के एचडीएफसी बैंक के अकाउंट में जमा करके जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
265 करोड वापस करने के आदेश
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि जबलपुर जिला प्रशासन द्वारा गठित समिति द्वारा अब 32 स्कूलों की जांच करते हुए आवेश तरीके से वसूली गई।
265 करोड रुपए वापस करने के आदेश दिया जा चुका है इस दौरान 12 स्कूलों के प्रिंसिपल स्टॉप सहित 84 व्यक्तियों के खिलाफ में आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया गया।
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