RBI big Action: आरबीआई का बड़ा एक्शन ये 5 बैंक को लगाया चूना एक को किया बैन जानिए क्या है वजह
RBI big Action: आरबीआई का बड़ा एक्शन 5 बैंकों पर बैंकों को लगाया चूना एक को किया बन जानिए क्या है वजह आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि आरबीआई ने ग्राहकों के हित में एक बार फिर शक्ति से कदम उठा लिया गया है।
जी हां बताया जा रहा है की पांच सहकारी बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है जिसमें से तीन बैंक तमिलनाडु में स्थित है और वहां वही एक बैंक गुजरात तथा एक महाराष्ट्र में स्थित है एक बैंक का पर प्रतिबंध भी लगा लिया गया है।
जिसका प्रभाव ग्राहकों पर पड़ेगा बताया जा रहा है कि कोटक महिंद्रा को राहत भी मिली है अब बैंक का नया क्रेडिट कार्ड स्कोर कर सकता है और उसी के साथ में ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनल के द्वारा नए ग्राहकों को ऑन बोर्ड भी कर सकता है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने तमिलनाडु में स्थित लिमिटेड पर 1.75 लख रुपए का जुर्माना ठोक दिया गया है इन तीनों बैंक ने केवाईसी से संबंधित नियमों का सबसे ज्यादा उल्लंघन किया गया है।
बताया जा रहा है कि वही द मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग सहकारी बैंक का लिमिटेड पर ₹50,000 और गुजरात के वडोदरा में स्थित सुलेमानी को ऑपरेटिव बैंक का लिमिटेड पर ₹2,00,000 का जुर्माना ठोका गया है।
बैंकों ने किया इन नियमों का उल्लंघन
आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि 10 सलीम कोऑपरेटिव बैंक का लिमिटेड के निदेशक से संबंधित लोन स्वीकृत किए निर्धारित सीमा से पर सुरक्षित अग्रिम स्वीकृत किए हैं।
इसके अलावा निर्धारित समय के अंदर ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड को केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री पर अपलोड भी नहीं कर पाया थे।
तिरुपुर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक का लिमिटेड ने विवेकपूर्ण अंतर बैंक का जोखिम सीमा का पालन करने में सफल रहा।
निर्धारित समय के अंदर ग्राहक को के केवाईसी रिकॉर्ड को केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री पर अपलोड भी नहीं कर पाया था।
द रामनाथपुरम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक का लिमिटेड निर्धारित समय के अंदर सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री पर ग्राहकों के ईकेवाईसी रिकॉर्ड को अपलोड करने में सफल रहा ।
द मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग सहकारी बैंक का लिमिटेड ने 6 महीने से कम से कम अकाउंट में जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा नहीं कर पाया सुलेमानी कोऑपरेटिव बैंक का लिमिटेड ने विवेकपूर्ण अंतर बैंक का जोखिम का पालन नहीं किया ।
आरबीआई ने लगाया इस बैंक पर प्रतिबंध
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लिमिटेड पर आरबीआई द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है।
और यह बैंक को रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व स्वीकृति के रूप के बिना कोई भी लोन एडवांस रकम देने की अनुमति या उसका नवीनीकरण करने की अनुमति नहीं रहेगी कोई भी प्रकार के निवेश लेने या जमा रकम स्वीकार करने सहित कोई भी लेनदेन अनुमति नहीं होगी ।
कोई भुगतान वितरित नहीं कर पाएगा या वितरित करने के लिए सहमति ही नहीं होगा कोई समझौता या व्यवस्था करने की अनुमति भी नहीं होगी।
संपत्ति को बेचने हस्तांतरित करने और उसका निपटान करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है आरबीआई ने बैंक की वर्तमान तरलता स्थिति को ध्यान में रखते हुए कदम को उठाया गया।
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