MP Transfer Policy: मोहन सरकार ने जारी की नई तबादला नीति येसे होंगे ट्रांसफर देखे न्यू अपडेट

MP Transfer Policy:आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने अब ट्रांसफर पॉलिसी को जारी कर दिया गया है जी हां बताया जा रहा है कि इसको लेकर के लंबे समय से हो रहा है।

इंतजार अब पूरा हो गया है मध्य प्रदेश में अभी भाग्य मंत्री के अनुमोदन में विशेष परिस्थितियों में ट्रांसफर भी हो सकेगी।

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बताया जा रहा है कि इसको लेकर के बहुत ही लंबे समय से इंतजार हो रहा था। लेकिन अब विशेष परिस्थिति में ट्रांसफर करने का फैसला ले लिया है ।

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जानिए क्या लिखा आदेश में

प्रतिबंधित अवधि में तथा स्थानांतरण नीति से हटकर के सामान्यतः केवल निम्न अपवाधिक परिस्थितियों में प्रथम द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के शासकीय सेवकों से स्थानांतरण आदेश विभागीय मंत्री से प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत जारी किए जा सकेंगे।

गंभीर बीमारी या कैंसर लकवा हृदय घाट या पक्षाघात इत्यादि से उत्पन्न तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ऐसे न्यायकालीन फसलों के अनुक्रम में जिसके द्वारा प्रदत्त आदेश के अनुपालन के अतिरिक्त कोई विधि विकल्प शेष न हो।

परंतु ऐसी स्थिति में स्थानांतरण किया जा रहे स्थान पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय अनस शासनात्मक कार्यवाही लंबी ना हो।

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शासकीय सेवक की अत्यंत गंभीर शिकायत गंभीर अनियमितता गंभीर लापरवाही जिसमें विभाग द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1965 के उल्लंघन के क्रम में मध्य प्रदेश सिविल सेवा 1966 के नियम 14 या 16 के अंतर्गत अनुशाआत्मक कार्यवाही को शुरुआत की जा चुकी है।

यह लोकायुक्त संगठन आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो अथवा पुलिस के द्वारा शासकीय सेवकों के विरुद्ध अपराधी पराक्रम दर्ज करने या अभियोजन की कार्यवाही प्रारंभ होने पर जांच प्रभावित न होने की दृष्टि से किए जाने वाले स्थानांतरण।

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