MP Teachers News : अतिथि शिक्षकों को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी,जारी होगी अतिथि शिक्षकों की सेवाएं
।कोर्ट ने हजारों अतिथि शिक्षकों को माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के आवेदन में अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करने की अनिवार्यता की छूट दी है।
- अतिथि शिक्षकों को वेतन का नहीं दिए
- अतिथि शिक्षकों को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी
- कार्यरत वर्ग 2 व 3 के अतिथि शिक्षकों को
MP Teachers News : मध्य प्रदेश में शिक्षक सरकार से बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। प्रदेश भर के अतिथि शिक्षकों को अच्छी खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।उन्हें कई महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है।जिससे आर्थिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सेधवा विकासखंड के अतिथि शिक्षकों को 7 महीने से वेतन नहीं दिया गया है।
इसी तरह पुनासा में भी अतिथि शिक्षकों को वेतन का नहीं दिए गई है। ऐसी नेगेटिव माहौल के बीच इन शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर नहीं है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए चार दिन पहले हाई कोर्ट ने एक जरूरी फैसला सुनाया है।कोर्ट ने हजारों अतिथि शिक्षकों को माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के आवेदन में अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करने की अनिवार्यता की छूट दी है।
अब सरकार ने भी अतिथि शिक्षकों के हित में नया निर्णय सुना दिया है। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के लिए लोक शिक्षण संचालक ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। संचनालय द्वारा प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए जारी खबर के अनुसार आदेश में प्रदेश भर के अतिथि शिक्षकों को 30 अप्रैल 2025 तक कार्यरत रहने की बात कही गई है।
अतिथि शिक्षकों को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी
लोक शिक्षण संचनालय नियर आदेश जारी किया है कि प्रदेश भर में चल रही है। स्थानीय और बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए रोक लोक शिक्षण संचनालय ने अतिथि शिक्षकों की सेवाएं अभी जारी रखने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है।कोर्ट ने माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है।
कि अतिथि शिक्षकों को आवेदन के समय अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करने की अनिवार्यता से छूट दे दी गई है।इससे हजारों अतिथि शिक्षकों को लाभ होगा अब ऐसे अतिथि शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं। जिनमें तीन शैक्षणिक साथ सत्र में 200 दिन का शैक्षणिक अनुभव पूरा नहीं हुआ हो कोर्ट ने यह भी कहा है। कि ऐसे उम्मीदवार अपने अनुभव प्रमाण पत्र दस्तावे सत्यापन के समय जमा कर सकते हैं।
हम आपको बता दें कि पिछली भर्तियों में अनुभव प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय मांगा जाता था। लेकिन एमपी कर्मचारी चयन मंडल ने इस बात शिक्षक भर्ती में नया प्रावधान लागू कर दिया है।जिसमें आवेदन के समय ही अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा कोर्ट ने इस राहत दी है।
राज्य भर में अतिथि शिक्षक वेतन के लिए परेशान हो रहे हैं।सेंधवा विकासखंड में अतिथि शिक्षकों को 7 महीने से वेतन नहीं दिया गया है।और बताया जा रहा है कि विकासखंड के कई सर्किलों में कार्यरत वर्ग 2 व 3 के अतिथि शिक्षकों को जुलाई 2024 से वेतन का भुगतान नहीं किया गया। पुनासा में भी चार माह से अतिथि शिक्षक को वेतन नहीं दिया गया है।