MP Teachers News : एमपी में शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी,हाई कोर्ट ने आदेश किए जारी,उर्दू विषय होगा भर्ती में शामिल
हाईकोर्ट ने स्कूलों में उर्दू विषय के शिक्षकों के खाली पदों को न भरने वाली शिकायत पर सुनवाई करते हुए। राज्य सरकार को यह आदेश दे दिया है
- आदेश में यह भी कहा गया
- शामिल करने का निर्देश आदेश जारी
- शिक्षकों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी
MP Teachers News : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कर्मचारी माध्यमिक शिक्षा चयन परीक्षा में उर्दू विषय को शामिल करने का निर्देश आदेश जारी कर दिया है।हाईकोर्ट ने स्कूलों में उर्दू विषय के शिक्षकों के खाली पदों को न भरने वाली शिकायत पर सुनवाई करते हुए। राज्य सरकार को यह आदेश दे दिया है कि अब उर्दू विषय को शामिल किया जाएगा।
आदेश में यह भी कहा गया
छिंदवाड़ा की फातिमा अंजुम ने एमपी के सरकारी स्कूल में उर्दू शिक्षकों के खाली पद न भरने पर एक शिकायत दर्ज की थी। इस शिकायत पर एमपी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैट और जस्टिस विवेक जैन की युगल पीठ सनी की है।
जिसके चलते बेचने कर्मचारी चयन बोर्ड को निर्देश दे दिया है। कि निर्णय लेकर याचिका कर्ताओं को अवगत कराएं।साथ ही बेच ने या आदेश भी जारी कर दिया है की याचिका करता सरकार के निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर फोरम में शिकायत करने के लिए स्वतंत्र हैं।
क्या था पूरा मामला
छिंदवाड़ा में रहने वाली फातिमा अंजुम ने माध्यमिक शिक्षा चयन परीक्षा 2024 में उर्दू विषय के शिक्षक पद को शामिल नहीं करने के एवज में एक याचिका दर्ज की थी।याचिका में कहा गया था कि उर्दू विषय के शिक्षकों के पद बड़ी संख्या में खाली पड़े हैं।
यह भी कहा गया कि इसके पहले 2018 से 2023 की चयन परीक्षा में उर्दू विषय की शिक्षक के लिए परीक्षा दी थी।चयन परीक्षा 2024 में उर्दू विषय को छोड़कर सभी विषय को लिया गया था। तो फिर उर्दू विषय को क्यों नहीं लिया गया।
5000 शिक्षकों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस फैसले से 5000 से ज्यादा उर्दू शिक्षकों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। हम आपको बता दें कि हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना से पहले याचीकर्ताओं ने इस संबंध में 21 जनवरी को कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने आवेदन पेश किया था।आवेदन पर कोई एक्शन नहीं होने के बाद हाईकोर्ट में इस याचिका को दायर किया गया। जिस पर मंजूरी मिल गई है।