MP Police Bharti: एमपी सरकार को निराशा हाथ लगी इस भर्ती मे रोजगार कार्यालय का लाइव पंजीकरण कार्ड होना अनिवार्य शर्त नहीं

MP Police Bharti:यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में उसे आदेश को उचित ठहराया है जो की कहां गया है कि पुलिस आरक्षित भर्ती के लिए रोजगार कार्यालय का पंजीयन लाइव आवश्यक नहीं है ।

जी हां बताया जा रहा है कि आप फैसला मध्य प्रदेश की शान की विशेष अनुमति याचिका को निरस्त करने के बाद में आया है बताया जा रहा है कि यहां हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन ने सुप्रीम कोर्ट में विशेषण अनुमति याचिका को तैयार किया गया था।

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सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शासन की विशेष अनुमति याचिका निरस्त करती और यह मामले की सुनवाई के बाद में आरक्षक पद पर चयनित उम्मीदवारों की तरफ से दलील दी गई की याचिकाकर्ताओं के आवेदन के समय रोजगार कार्यालय का लाइव पंजीयन कार्ड नहीं होने के कारण उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी।

लाइव पंजीयन करता हाई कोर्ट ने उनके हक में आदेश पारित करते हुए यह कहां की पुलिस आरक्षक पद के लिए उम्मीदवार की पात्रता योग्यता या फिटनेस तय करने में रोजगार कार्यालय का लाइव पंजीयन कार्ड होना अनिवार्य शर्त नहीं है।

एमपी सरकार के हाथ लगी निराशा

आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि सार्वजनिक रोजगार के लिए विचार किया जाना संविधान के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है और इसका अनावश्यक शर्तें लगाकर सीमित नहीं किया जा सकता है।

जिसका लिहाजा अभी तक को नौकरी दी जाए यहां आदेश के विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर दी गई थी लेकिन उनके हाथ में निराशा लगी थी।

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