MP OBC Reservation:OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई दे दिए ये निर्देश
MP OBC Reservation: जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए एडवोकेट जनरल को आवेदन लगाने की नीति का निर्देश दे दिया है।
जी हां बताया जा रहा है कि इसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद में इसको राज्य की सरकार तुरंत ही लागू करेगी।
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यह फैसला गुरुवार 13 फरवरी 2025 को विधि विभाग सामान्य प्रशासन विभाग वित्त विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक के बाद में फैसला लिया गया।
सरकार का स्पष्ट मंतव्य
जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यहां कहां है कि उनकी सरकार के गठन से पहले ही ओबीसी वर्ग के 27% आरक्षण देने के मुद्दे पर विभिन्न अधिकारों के माध्यम से कोर्ट में मामला चल रहा है उन्होंने यहां कहा है कि हमारी सरकार का मंतव्य स्पष्ट है।
कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाए और उसके लिए हम नहीं अभी तय कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार का पक्ष जल्द से जल्द रखना होगा न्यायालय का जो भी फैसला आएगा उसको लागू कर दिया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य सभी वर्गों के हित में
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मुख्यमंत्री नहीं है अभी कहां है कि एससी और एसटी वर्ग को निर्धारित आरक्षण भी प्रदेश में संबंधित वर्ग के लोगों को मिलना जारी रहेगा।
और उन्होंने अभी बताया है कि सरकार का उद्देश्य सभी वर्गों के हितों को सुनिश्चित करना है।
बैठक में लिया यह फैसला
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं की बैठक में लॉ डिपार्टमेंट ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और अन्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसमें भाग लिया।
जिसमें अधिकारियों ने यहां बताया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के उत्पन्न भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए सरकार ने इस मामले में अपना रूप स्पष्ट अपने का फैसला ले लिया गया है।
एडवोकेट जनरल को आवेदन लगाने का निर्देश
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के मामले में द्वारिक सुनवाई के लिए एडवोकेट जनरल को आवेदन लगाने का निर्देश दिया गया जिससे ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का फायदा जितने ज्यादा हो सके उतना मिल जाए।
मुख्यमंत्री ने की दिशा निर्देशों के बाद में राज्य की सरकार ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में तेजी से कार्यवाही को भी कर रही है।
और इसका उद्देश्य यह है कि न्यायालय के फैसले के बाद में इसको तुरंत ही लागू करना जिससे कि ओबीसी वर्ग के लोगों को उनका कभी मिल जाएगा।
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