MP New Excise policy 2025 : शराब प्रेमियों के लिए जरुरी सूचना,1 अप्रैल से बदल जाएंगे शराब खरीदने के नियम,इन जगहों पर नहीं मिलेगी शराब

  • इन 19 शहरों में शराब दुकानें होगी बंद
  • POS मशीन लगाने का फैसला
  • सीएम ने की थी शराबंदी की घोषणा

MP New Excise policy 2025 : एमपी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एक अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू होने जा रही है।अगले वित्तीय वर्ष से’लो अल्कोहलिक बेवरेज बार’ खुलेंगे। नए बार में केवल बीयर, वाइन और रेडी-टू-ड्रिंक अल्कोहल  पेय पदार्थ ही पीने की अनुमति होगी।

जिनमें अधिकतम 10 प्रतिशत वी/वी (वॉल्यूम ऑन वॉल्यूम) अल्कोहल हो। बार में स्प्रिट का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही  19 पवित्र शहरों में 47 शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी।सूत्रों के मुताबिक,मौजूदा समय में पूरे प्रदेश में 460 से 470 बीयर बार हैं। इन नए आउटलेट के साथ बार की कुल संख्या में बढ़ोतरी होगी।

इन 19 शहरों में शराब दुकानें होगी बंद

अमरकंटक नगर पंचायत, सलकनपुर ग्राम , बरमान कला ग्राम पंचायत, लिंगा ग्राम पंचायत, बरमान खुर्द ग्राम पंचायत,उज्जैन नगर निगम, ओंकारेश्वर नगर पंचायत, महेश्वर , मंडलेश्वर, ओरछा नगर पंचायत, मैहर नगर पालिका, चित्रकूट नगर पंचायत, दतिया ,पन्ना, मंडला नगर पालिका, मुलताई नगर पालिका, मंदसौर ,कुंडलपुर ग्राम पंचायत और बांदकपुर ग्राम पंचायत में 1 अप्रैल से शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी।

इन क्षेत्रों में शराब लाने और व्यक्तिगत रूप से पीने में कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा क्योंकि राज्य में निश्चित कानून लागू अभी नहीं है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 23 जनवरी को इस फैसले की घोषणा कर दी है इसके साथ ही नई नीति के तहत शराब की दुकानों के नवीनीकरण शुल्क में 20% की वृद्धि की जाएगी

हेरिटेज शराब और वाइन उत्पादन नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है।आने वाले वित्त वर्ष से, विदेशी शराब की बोतलें बनाने वाली इकाइयों को शराब बनाने, भंडारण, निर्यात, आयात और बिक्री की अनुमति भी दी जाएगी।

POS मशीन लगाने का फैसला

मध्य प्रदेश में 20 साल में 37 फीसद शराब की दुकानों में बढ़ोतरी हुई है। रेस्टोरेंट और बार में भी जगह बढ़ाने के लिए अब अतिरिक्त शुल्क चुकाना की जरूरत होगी।POS मशीन लगाने का फैसला शराब की बिक्री पर नजर रखने के लिए बहुत ही अच्छा फैसला होगा।

इससे सरकारी टैक्स में चोरी भी रोकी जा सकेगी। साथ ही, ये भी पता चलेगा कि, किस दुकान से कितनी शराब बिक्री हो रही है। ये पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सीएम ने की थी शराबंदी की घोषणा

सीएम मोहन यादव ने नई आबकारी नीति को मंजूरी देने के बाद 24 जनवरी को शराब की बिक्री प्रतिबंध करने की घोषणा की थी। इस फैसले से एमपी सरकार को आबकारी राजस्व में 450 करोड़ का नुकसान हो सकता है।हम आपको बता दें कि एमपी में 460 से 470 शराब-सह-बीयर बार हैं।

एक अनुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश में 3600 मिश्रित शराब की दुकानें इस वित्त वर्ष में लगभग 15200 करोड़ रुपये का अनुमानित राजस्व लाएंगी।

शराब लेकर पीने पर कोई जुर्माना नहीं

अधिकारियों ने कहा है कि बिहार के साथ साथ  गुजरात में भी शराबबंदी कानून लागू है। एमपी में केवल आबकारी अधिनियम लागू है। MP में निषेध कानून लागू नहीं है। इसलिए शराबबंदी वाले शहरों में बाहर से शराब लेकर व्यक्तिगत रूप से पीने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

जहां दुकानें बंद होने जा रही हैं, वहां शराब ले जाने और पीने पर रोक लगाने के लिए मध्य प्रदेश में बिहार निषेध अधिनियम, 2016 जैसा कानून बनाने की जरूरत है।

यह गारंटी साइबर ट्रेजरी के माध्यम

आबकारी विभाग ने शराब दुकानों के ठेकेदारों के लिए ई-बैंक गारंटी को सुचारू रुप से लागू कर दिया है।एक अप्रैल 2025 से सभी ठेकेदारों को यह गारंटी देनी होगी, जो कम से कम 30 अप्रैल 2026 तक वैध रहेगी।

यह गारंटी साइबर ट्रेजरी के माध्यम से जमा होगी।और केवल अधिकृत बैंकों से ही मान्य होगी। इस नीति का उद्देश्य ठेकेदारों की जिम्मेदारी तय करना और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

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