MP Industrial Policy 2025: मध्यप्रदेश सरकार की नई नीति लागू मिलेगा कर्मचारी को 15 हजार हर महीने इंसेंटिव

MP Industrial Policy 2025:आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत ही जल्दी औद्योगिक नीति 2025 में लागू कर होने जा रही है जी हां बताया जा रहा है ।

इसमें मध्य प्रदेश की सरकार बहुत ही जल्दी नीतियों को लागू करेगी और औद्योगिक नीति 2025 के लिए मंत्री परिषद समिति और राज्य स्तरीय संगठन गठित करके।

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प्रस्ताव को तैयार भी हो गया है,जी हां बताया जा रहा है कि इस नीति में 12 से अधिक सेक्टर भी शामिल किए गए हैं।

नई नीति में रोजगार पर फोकस

आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं की नई नीति में इन सेक्टरों में रोजगार पर फोकस अधिक किया जाएगा प्रदेश की सरकार गवर्नमेंट फुटवियर और ट्राई इंडस्ट्री को स्पेशल प्रमोशन भी।

जी हां बताया जा रहा है कि इन 12 सेक्टर में यूनिट लगाने पर प्रोडक्शन भी शुरू करते ही 250 नई भर्तियों पर इंसेंटिव भी दिया जाएगा।

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मिलेगा कर्मचारियों को 15000 हर महीने इंसेंटिव

आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि यह इंसान त्यौहार पुरुष कर्मचारी को ₹6000 तथा महिला कर्मचारी को ₹7000 हर महीने 5 साल तक के दिया जाएगा.

इंसेंटिव का फायदा सिर्फ एक ही बार देख ट्रेनिंग के लिए ₹15000 प्रति कर्मचारी इंसेंटिव भी दिया जाएगा इंसेंटिव का फायदा मात्र मध्य प्रदेश की स्थानीय कर्मचारियों को दिया जाएगा।

ग्रीन इंडस्ट्री को 5 करोड़ की सहायता

आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं की नई नीति में ग्रीन हाइड्रोजन और अब सेक्टर में निवेश करने वाली कंपनियों को भी बड़ी छूट दी जाएगी ।

जिसमें प्रदेश की सरकार ग्रीन इंडस्ट्री को वेस्टर्न मैनेजमेंट यूनिट लगाने के लिए 50% से अधिक से अधिक 5 करोड रुपए देगी और उसी के साथ में जीरो लिखकर डिस्चार्ज यूनिट के लिए 10 करोड़ की सहायता मिलेगी।

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बिजली बिल में छूट

आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि इंडस्ट्री की स्थापना के लिए जमीन खरीदने पर 100% स्टांप पॉसिबल कर रजिस्ट्रेशन फीस में मैक्सन 5 करोड़ मैक्सिमम 5 करोड़ की सहायता दी जाएगी।

इसके अलावा एचडी कनेक्शन लेने वाले यूनिट को 7 साल के लिए बिजली बिल में छूट मिलेगी टेक्सटाइल गारमेंट टायर्स सपोर्ट वेयर और एक्सेसरीज यूनिट के लिए 7 साल तक ₹2 प्रति यूनिट का रेट लागू किया गया है।

बिजली पानी के खर्चे में इतनी सहायता

आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि अगर यूनिट खुद के या लीज पर लिए लैंड पर स्थापित होती है।

तो बिजली पानी गैस पाइपलाइन ड्रेनेज और सीवेज खर्च का 50% या अधिक से अधिक 10 करोड रुपए की सहायता दी जाएगी वही कंटेंट कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का पूरा खर्च भी सरकार ही उठेगी।

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