MP Guest Teachers News : अतिथि शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर, हाई कोर्ट ने जारी कर दिए बड़े फैसले का आदेश,पढ़िए

  • हाई कोर्ट में शिकायतकर्ताओं के वकील की दलील
  • अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र मामले में  फैसला
  • हाई कोर्ट के आर्डर का फायदा

MP Guest Teachers News : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा चयन परीक्षा 2025 को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला किया है।अदालत में अतिथि शिक्षकों को बिना अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किया आवेदन की अनुमति दी है। जिससे हजारों अभ्यर्थी को रहता है।

आवेदन के समय ही अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड

उच्च माध्यमिक शिक्षा भर्ती  और प्राथमिक शिक्षा भर्ती वर्ष 2018 और 2023 में दस्तावेज सत्यापन के समय 200 दिवस और तीन छात्रों का अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र मांगा जाता था। लेकिन अब माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा चयन परीक्षा 2025 में एस कर्मचारी चयन मंडल के पोर्टल पर आवेदन के समय ही अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करने की अनिवार्यता जारी कर दी गई थी।

हाई कोर्ट में शिकायतकर्ताओं के वकील की दलील

सिवनी निवासी सुनीता कटरी, कृष्णकांत शर्मा और अन्य शिकायतकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता धीरज तिवारी और ईशान सोनी ने न्यायालय में तर्क दिया है। कि

  1. रूल बुक की धारा 12(6) के द्वारा, उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता और पात्रता से जुड़े दस्तावेज़ सत्यापन और काउंसलिंग के समय अपलोड करने की अनुमति है।
  2. मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन सर्विसेज सर्विस कंडीशंस एंड रिक्रूटमेंट रूल्स, 2018 में यह बात नही बताई गई है कि अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन के समय ही अपलोड किया जाना चाहिए।
  3. 2023 की भर्ती प्रक्रिया में, आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 01 जून 2023 थी, लेकिन अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र 31 मार्च 2024 तक अपलोड करने की छूट दी गई थी।उच्च माध्यमिक ,प्राथमिक शिक्षा की काउंसलिंग एक समान होनी चाहिए। पहले की भर्ती में ही ऐसा होता था लेकिन इस बार अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन के समय ही मांगा जा रहा है। जो संविधान के अनुच्छेद 14 ,15 और 16 के तहत सामान्य के अधिकार का उल्लंघन करता है।
  4. माध्यमिक कर्मचारी मंडल पोर्टल पर लागू किया गया नया नियम भेदभाव पूर्ण है।जिससे योग्य उम्मीदवार आवेदन करने से वंचित हो रहे हैं।
  5. भर्ती अधिसूचना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र केवल आवेदन के समय ही अपलोड कर सकते हैं।बल्कि दस्तावेज सत्यापन के समय इसे जमा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

हाई कोर्ट के आर्डर का फायदा

  • हाई कोर्ट के आर्डर का फायदा सभी अतिथि शिक्षक जो 200 दिवस और तीन सेटों की न्यूनतम अनुभव शर्त को पूरा कर रहे हैं।लेकिन उनका प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय ही उपलब्ध होगा। उन्हें ही फायदा दिया जाएगा।
  • अभ्यर्थी जो इस नई अनिवार्यता के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे।अब बिना प्रमाण पत्र अपलोड किया आवेदन कर सकते हैं।
  • भर्ती प्रक्रिया अधिक न्याय संगत होगी और जिससे योग्य अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाएगा।

अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र मामले में  फैसला

माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति द्वारकाधीश बंसल की एकल पीठ ने शिकायतकर्ताओं के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए कहा है कि भाटी प्रक्रिया को याचिका के अधीन कर दिया है। और अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अतिथि शिक्षकों को बिना अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किया। केवल YES विकल्प चुनकर आवेदन करने की अनुमति दी है

आगे की जानकारी

  • न्यायालय ने भर्ती को याचिका के अधीन कर दिया है जिसका मतलब है कि भर्ती प्रक्रिया न्यायालय के फैसले के अनुसार ही जारी रहेगी।
  • अब माध्यमिक शिक्षा मंडल के पोर्टल पर अभ्यर्थी बिना अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किए “YES “विकल्प चुनकर आवेदन कर सकते हैं।
  • अतिथि शिक्षकों को दस्तावेज सत्यापन के समय ही अपना अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा पूर्वी की भर्तियों में होता आया है।यह फैसला सिवनी निवासी सुनीता कतरे कृष्णकांत शर्मा और अन्य शिकायतकर्ता सहित हजारों अतिथि शिक्षकों के लिए राहत की खबर है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

Related Articles