MP Employee Pensioner 2025: मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों तथा पेंशनरों के लिए नई पेंशन नियम लागू मिलेगा फायदा

MP Employee Pensioner 2025: आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की अवकाश और साढे चार लाख पेंशनरों के लिए नए पेंशन नियम को लागू कर दिया गया है।

जी हां बताया जा रहा है कि इसके लिए उत्तर विभाग की समिति ने एक प्रारूप को तैयार भी कर लिया गया जिस पर विचार करने के लिए भी भागने समिति के सदस्यों के अलावा सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव संचालक पेंशन और विशेषज्ञ के तौर पर भू संपदा विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय सलाहकार की बैठक भी शुक्रवार को होगी।

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इस नियमों के प्रारूप पर विचार करके अंतिम रूप दिया जा सकता है इन नियमों को 31 मार्च के पहले लागू करने की तैयारी है बताएं की पेंशन नियम वर्षा 1976 के है।

समय-समय पर होता संशोधन

आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि इसमें समय-समय पर संशोधन होते रहते हैं पर भारत सरकार के द्वारा दिए गए कुछ प्रावधानों को लेकर के निर्णय अब तक के नहीं हो पाया था।

पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा लंबे समय से इसकी मांग की जा रही है कर्मचारी आयोग ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद में रिपोर्ट बनाकर के सौपी थी।

पेंशन संचनालय ने दिया अभिमत

आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि यहां इस पर पेंशन संरचनालय में अभी मत भी लिया जा चुका है।

वित्त विभाग द्वारा गठित समूह ने भी रिपोर्ट का प्रशिक्षण करके प्रारूप को तैयार कर दिया गया जिसमें यह बताया जा रहा है कि 25 वर्ष से ज्यादा उम्र की अविवाहित पुत्री विधवा को परिवार पेंशन का फायदा देने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया और उसी के साथ में पेंशन प्रकरण के साथ सेवा पुस्तिका भेजने की जरूरत को समाप्त कर दिया गया।

पूरी व्यवस्था ऑनलाइन हो चुकी है ऐसे में अलग से सेवा पुस्तिका भेजने का कोई अचौती औचित्य नहीं रह जाता है।

दिव्यंग पेंशन पर फैसला

आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि पेंशनर पर आश्रित की दिव्यंका 25 साल में पूरी हो जाती है तो उसको परिवार पेंशन की आजीवन पात्रता रहती है इस आयु सीमा के बाद में दिव्यांग होने पर परिवार पेंशन का फायदा नहीं मिलता है।

इस मुद्दे पर निर्णय समिति द्वारा लिया जाएगा और उसी के साथ में यह नियम प्रावधान किया जा सकता है की वसूली के प्रकरण में पेंशन की रकम में काटी जा सकती है जिसमें वसूली की सूचना सेवानिवृत्ति से पहले दी गई है।

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