Madhya Pradesh Liquor Policy: एमपी में खुलेगी मिनी बार पर नहीं मिलेगी शराब आबकारी नीति की अधिसूचना जारी
Madhya Pradesh Liquor Policy: एमपी में खुलेगी मिनी बार पर नहीं मिलेगी शराब आबकारी नीति की अधिसूचना जारी आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में शराब की नई दुकान तो कोई नहीं खुलेगी लेकिन मिनी बार को खोला जा सकेगा।
बताया जा रहा है कि यहां केवल बियर वाइन और रेडी टू ड्रिंक मिलेंगे बताया जा रहा है कि साल शराब पिलाना प्रतिबंध रहेगा 10% से कम अल्कोहल वाले विदेश के पेड़ की यहां पर दिए जाएगी और उसके लिए लाइसेंस से शुरू का बार से आधा रहेगा।
यानी कि बाहर का शुल्क 20 लख रुपए है तो उसके लिए 10 लख रुपए ही देना होगा और उसी के साथ में पवित्र शहरों में शराब की दुकानों को बंद होने से राजस्व को जो नुकसान हुआ है।
उसकी भरपाई का प्रयास शहरी सीमा की अन्य दुकानों का नवीनीकरण शुल्क बड़ा करके किया जाएगा ।
आबकारी नीति ने अधिसूचना की जारी
आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि वर्ष 2025 और 26 के लिए सरकार ने आबकारी नीति की अधिसूचना को शुक्रवार को ही जारी कर दिया गया जिसमें शराब दुकानों में देसी और विदेशी शराब में मिलेगी।
बताया जा रहा है की दुकान लाइसेंस का पहला नवीनीकरण किया जाएगा यानी कि जो दुकान का संचालित कर रहा है वह चाय तो निर्धारित शुल्क देखकर नवीनीकरण कर सकता है।
उसके लिए उसको 20% ज्यादा शुल्क देना पड़ेगा नवीनीकरण जिले के लिए कल आरक्षित मूल्य का 80% सुरक्षित होने पर होगा ।
इन शहरों में शराब दुकान और बार हुए बंद
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि सरकार की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पवित्र शहर जैसे कि उज्जैन नगर निगम मैहर दतिया पन्ना और मंडल तथा मुलताई और मंदसौर नगर पालिका ।
ओंकारेश्वर व महेश्वर मंडलेश्वर और चित्रकूट और अमरकंटक नगर पंचायत सलकनपुर बरमान कला लिंग परिमाण खुर्द कुंडलपुर और बांदकपुर ग्राम पंचायत सीमा में अब शराब दुकान और बाहर को बंद कर दिया गया है ।
विभागीय अधिकारियों का यह कहना है कि 47 शराब दुकान बंद होने से लगभग 500 करोड रुपए का राजस्व को नुकसान हो गया।
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