Bhopal News : अब जल्द जेल जाएगा पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा हाई कोर्ट ने दिया यह निर्णय 54 किलो सोना और 11 करोड़ नगदी का था मामला
संपत्ति में 52 किलो सोना जिसकी कीमत लगभग 45 करोड रुपए 200 किलो चांदी और 11 करोड रुपए नगद पाए गए थे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन चेतन सिंह के नाम पर था जो सौरभ शर्मा का दोस्त था बताया जा रहा है
- 54 किलो सोना 11 करोड़ नगद और 200 किलो चांदी बरामद के मामले मे चल रही थी जाच
- सौरभ शर्मा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी ।
- भोपाल विशेष कोर्ट मे लगाई थी अग्रिम जमानत याचिका
Bhopal News : साल 2024 के सबसे हाई प्रोफाइल मामला जो दिसंबर महीने में मध्य प्रदेश सहित देश में सुर्खियों में रहा वह है परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा जिसके ठिकानों और अन्य जगह से 54 किलो सोना 11 करोड़ नगद और 200 किलो चांदी बरामद की गई थी इस मामले में आयकर विभाग और लोकायुक्त पुलिस द्वारा छापामारी करके कई चौंकाने वाले सामने आए थे
इसके बाद से प्रदेश भर में हलचल मच गई थी आपको बता दें कि सौरभ शर्मा मध्य प्रदेश के भोपाल आरटीओ में एक पूर्व आरक्षक थे उन पर भ्रष्टाचार और कल कमाई की गंभीर आरोप लगे आयकर विभाग और लोकायुक्त की पुलिस ने उनके ठिकानों पर छापामारी की जिसके बाद एक लावारिस इनोवा क्रिस्टा गाड़ी से भारी मात्रा में संपत्ति बरामद हुई है ।
संपत्ति में 52 किलो सोना जिसकी कीमत लगभग 45 करोड रुपए 200 किलो चांदी और 11 करोड रुपए नगद पाए गए थे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन चेतन सिंह के नाम पर था जो सौरभ शर्मा का दोस्त था बताया जा रहा है ।
सौरभ शर्मा और चेतन सिंह के बीच भ्रष्टाचार की बड़ी साझेदारी चलती थी लोकायुक्त पुलिस ने इस मामले में अब लुक आउट नोटिस भी जारी कर दिया है हालांकि सौरभ शर्मा देश छोड़कर भागने में सफल हो गया है
कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज
देश छोड़कर फरार हुए सौरभ शर्मा ने अपने बचाव में कल भोपाल कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी जिसमें कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया आपको बता दें कि सौरभ शर्मा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी ।
जिसे विशेष न्यायाधीश राम प्रसाद मिश्रा के न्यायालय ने खारिज कर दिया अदालत ने उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी और चल रही जांच को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है